आरोपियों के पक्ष में बयान देने को लेकर कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता को ही सुना दी सजा

यूपी: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दुष्कर्म पीडिता के पिता की तरफ से आरोपियों के पक्ष में बयान देने को लेकर नाराज एक अदालत ने शिकायतकर्त्ता को दो दिन जेल की सजा सुनाते हुए पांच सौ रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैंअभियोजन पक्ष ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार दो दिन की यह सजा विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट संख्या-2 के जज अवधेश कुमार ने सुनाई है. उन्होंने बताया कि जज ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए वादी द्वारा अपना साक्ष्य बदले जाने व प्रतिवादी के पक्ष में बयान देने पर वादी के खिलाफ ही न्यायालय में मुकदमा चलाने का आदेश दिया और दो दिन की सजा व 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है.

इटावा के विशेष शासकीय अधिवक्ता रमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि थाना ऊसराहार में जागेश्वर दयाल ने 14 अगस्त 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के ही रवि व अखिलेश ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस मामले में पुलिस ने एससीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. न्यायालय में आरोपित रवि व अखिलेश के तलब होने पर जागेश्वर दयाल ने यह साक्ष्य दिया कि गांववालों के कहने के अनुसार उसने एफआइआर दर्ज कराई थी.

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