यूपी के लखनऊ, आगरा, मेरठ, गोरखपुर में बहुत से लोग इस बात की जानकारी चाहते हैं की दादा की संपत्ति पर पोते का कितना अधिकार होता हैं। कानून के मुताबिक क्या पोता अपने दादा की संपत्ति पर हिस्से का दावा कर सकता हैं।कानून की मानें तो दादा को अगर कोई संपत्ति विरासत में मिली हैं तो उस संपत्ति पर पोते का जन्म के बाद से ही पूरा अधिकार होता है। इस अधिकार से कोई भी उसे वंचित नहीं कर सकता हैं। पोता जब चाहे उस जमीन पर अपने हिस्से का दावा कर सकता हैं।
बता दें की विरासत में मिली संपत्ति में पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी चल संपति आदि सब शामिल होता हैं। पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार पोते को जन्म से ही हो जाता है, जो विरासत के अन्य तरीके से अलग होता है।
कानून के अनुसार एक पोते का अपने दादाजी की खुद कमाई गई संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता हैं। इसलिए अगर दादा ने खुद के पैसे से कोई संपत्ति बनाई हैं तो पोता इसपर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता हैं। वहीं पैतृक संपत्ति में नाती-पोते की समान हिस्सेदारी होती है। पोते के साथ साथ नाती भी उस संपत्ति पर अपने हिस्से का दावा कर सकता हैं।