सीतापुर दिनांक 19 फरवरी 2022 (सू0वि0) जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन श्रम अनुभाग के पत्र दिनांक 31.01.2022 एवं अधिसूचना संख्या दिनांक 31.01.2022 के द्वारा कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जायेगा के निर्देश प्राप्त हुये है। उपर्युक्त के संबंध में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिये निर्वाचन की तिथि दिनांक 23.02.2022 को जनपद सीतापुर में समस्त नगर पालिका, टाउन एरिया में स्थित दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान करने हेतु सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।