नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

कुंडा/प्रतापगढ़। मानिकपुर थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बृजनन्दन राय और क्षेत्राधिकारी कुंडा शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी मानिकपुर पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम वांछितों की तलाश कर रही थी।इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मिरगढ़वा से लालाबाजार जाने वाले मार्ग पर ग्राम अतौलिया स्थित करमगंज मोड़ के पास से धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया।प्रारंभिक पूछताछ में बाल अपचारी ने पुलिस को बताया कि वह मानिकपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका को जानता है। पुलिस के अनुसार, 27 जुलाई 2026 को वह बालिका को बहला-फुसलाकर शादी करने के उद्देश्य से अपने साथ मुंबई ले गया था। बाद में वापस आने के बाद 19 अगस्त 2026 को बालिका को उसके घर के पास छोड़कर चला गया।पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है।पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रोहित यादव, कांस्टेबल राजेश प्रजापति और रिक्रूट कांस्टेबल सौरभ यादव शामिल रहे।

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