
अगस्त माह के राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ी, 25 अगस्त तक मिलेगा खाद्यान्न
प्रतापगढ़, जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अगस्त 2026 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 18 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त 2026 कर दी गई है। आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा 18 अगस्त को जारी आदेश के क्रम में अब कार्डधारक 25 अगस्त तक अपना निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई-पॉस वेइंग मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा के अनुसार 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर कार्डधारकों को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा भी 25 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।
इसके साथ ही खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। कार्डधारक अपनी सुविधा के अनुसार पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। उचित दर विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर उचित दर विक्रेता से अपना निःशुल्क खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें।