
गर्भवती महिला पर हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
सुलतानपुर। जमीनी विवाद को लेकर चल रही मुकदमेबाजी की रंजिश में गर्भवती महिला व अन्य पर हुए हमले के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी असलम की अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में शुक्रवार को बहस हुई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
कोतवाली देहात थाने के बजूपुर गांव के रहने वाले वादी मो सलीम पक्ष ने गत नौ मार्च की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादी पक्ष के आरोप के मुताबिक जमीनी विवाद को आरोपियो ने वादी की पत्नी उमैदा व उनके नौ वर्षीय पुत्र पर प्राणघातक हमला किया,जिसमे उन्हें गम्भीर चोंटे आई। मामले में गांव के ही आरोपी यूनुस,उनके पुत्र असलम व सह आरोपी गोलू को आरोपी बनाया गया है। आरोप के मुताबिक हमले में आई चोटों की वजह से वादी की पत्नी का गर्भपात भी हो गया था। मामले में जेल गए आरोपी सह आरोपी की नियमित जमानत अर्जी अदालत पूर्व में खारिज कर चुकी है। अदालत ने मामले में सह आरोपी असलम को भी राहत नहीं देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।