
अवैध असलहा बरामदगी के दोषी को सजा व जुर्माना
न्यायिक मजिस्ट्रेट राधिका राज की अदालत ने सुनाया फैसला
सुलतानपुर। अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट राधिका राज की अदालत ने अवैध असलहा की बरामदगी से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में आरोपी रंजीत कोरी को दोषी ठहराते हुए उसे दस माह के कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने 20 मई साल 2025 की घटना बताते हुए अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के नसीराबाद के रहने वाले आरोपी रंजीत कोरी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद बताते हुए उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी रंजीत कोरी की गिरफ्तारी करते हुए उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। मामले में अपर सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट राधिका राज की कोर्ट की सक्रियता की वजह से केस का विचारण मात्र कुछ महीनों में पूरा हो गया। कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई है।