
भाजपा एलएलसी समेत चार आरोपियो ने किया सरेंडर
एमपी-एमएलए कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश
पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति का पुतला फूंकने के आरोप से जुड़ा मामला
सुलतानपुर। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का पुतला फूंकने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में भाजपा एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल सहित चार आरोपियों ने शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। जिनकी तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने उन्हें जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
अमेठी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक आनंद भूषण बेलदार ने 25 फरवरी 2014 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके आरोप के मुताबिक तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का भाजपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओ व पदाधिकारियो के जरिए पुतला फूंकने की तैयारी करने की सूचना उन्हें मिली। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस पहुंची तो आरोपीगण पुतला जला दिए थे। मामले में जांच के दौरान अमेठी कोतवाली के कडेरगांव निवासी एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला व सह आरोपी भाजपा नेत्री रश्मि सिंह,काशी प्रसाद, सुधांशु शुक्ला, वेद प्रकाश पांडेय, मानवेंद्र सिंह व सदाशिव पांडेय के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश किया है। मामले में दो दिन पूर्व सह आरोपी वेदप्रकाश पांडेय व मानवेन्द्र सिंह हाजिर होकर जमानत करा चुके है। मामले में लम्बे समय से गैरहाजिर चल रहे चार आरोपियो ने भी हाजिर होकर जमानत करा लिया है। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में लम्बित चल रहा है।