
बम फेंककर जानलेवा हमला करने के आरोपी तीन सगे भाई बरी
एडीजे जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने झूठी गवाही देने वाले वादी पर मुकदमा चलाने का दिया आदेश
अंबेडकर नगर जिले के है दोनों पक्ष,सुलतानपुर के कोतवाली देहात थाने में दर्ज 20 साल पुराना मामला
सुलतानपुर। बम फेंककर हुए जानलेवा हमले समेत अन्य आरोपो से जुड़े करीब बीस साल पुराने मामले में एडीजे चतुर्थ जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले तीन सगे भाईयो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं अदालत ने झूठी गवाही देने वाले वादी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
अंबेडकर नगर जिले के भीटी थाने के जैतुपुर के रहने वाले वादी मान प्रकाश सिंह ने गांव के ही रहने वाले आरोपी सगे भाई सुधीर सिंह,राजेश सिंह व राकेश सिंह के खिलाफ 24 जून साल 2006 की घटना बताते हुए सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाने में गम्भीर धाराओ में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक अपनी रिश्तेदारी गए होने के दौरान कोतवाली देहात के मुरारपुर गांव स्थित नहर की पुलिया के पास आरोपियो ने उनकी मोटरसाइकिल के पीछे अपनी मोटर साइकिल लगा दिया और ललकारते हुए जान से मारने की नीयत से बम फेंककर हमला किया,जिसमे वादी को चोंटे आई। इस मामले में तीनों भाइयों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया और मामले का ट्रायल पर एडीजे चतुर्थ की अदालत में पूरा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक वादी मुकदमा ने अदालत में सही बयान नहीं दिया,जिसकी वजह से आरोपियो को लाभ मिला। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनो आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं अदालत ने वादी मान प्रकाश सिंह के खिलाफ झूठी गवाही देने के मामले में केस चलाने का आदेश दिया है।