फायरिंग कर हमले के आरोपियो की अग्रिम जमानत खारिज

फायरिंग कर हमले के आरोपियो की अग्रिम जमानत खारिज

सुलतानपुर। फायरिंग कर हुए जानलेवा हमले सहित अन्य आरोपो से जुड़े मामले में आरोपी विकास सिंह व मोहन निषाद की अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में शुक्रवार को बहस हुई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए दोनों आरोपियो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
मोतिगरपुर थाने के नानेमऊ गांव के रहने वाले वादी सोनू मिश्रा ने गत 12 मार्च की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक दोस्तपुर थाने के पहाड़पुर रायपट्टी निवासी आरोपी राज मंगल सिंह,कटघरा चिरानी के आरोपी विकास सिंह व दीपक सिंह,कादीपुर कोतवाली के मुडिला निवासी आरोपी मोहन निषाद डिजायर कार व मोटर साइकिल से आए और ललकारते हुए फायरिंग कर जानलेवा हमला किया। मामले में आरोपी विकास सिंह व मोहन निषाद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण लिया था,फिलहाल अदालत ने उन्हें राहत नहीं देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।

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