
शिशु की हत्यारोपी माँ की जमानत जिला जज कोर्ट से खारिज
सुलतानपुर शिशु की गला दबाकर हत्या करने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी माँ शहनाज बानो की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में शुक्रवार को बहस हुई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
गोसाईगंज थाने में तैनात तत्कालीन चौकी प्रभारी दिवेश त्रिवेदी ने गत 14 अक्टूबर की घटना बताते हुए गत 17 जनवरी को गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उन्हें 112 नम्बर पुलिस व आम जनता के माध्यम से एक महिला के जरिए अपने शिशु को मारकर नहर में फेंकने जाने की जानकारी मिली। जिस पर पुलिस ने महिला को रोका और शिशु के शव को कब्जे में ले लिया। महिला ने पुलिस की पूछतांछ में कूरेभार थाने के जमोली निवासी शहनाज बानो के रूप में अपनी पहचान बताई। शिशु के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो शिशु की गला दबाकर जान से मारने की पुष्टि हुई। मामले में शिशु की हत्यारोपी माँ को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस ने किया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जेल में निरुद्ध महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।