
सीतापुर जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि आयुक्त, महोदय खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 20.04.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत नियमित आवंटन को अन्त्योदय एवं पात्र गृहरणी कार्डधारकों में माह अप्रैल 2022 के सापेक्ष खाद्यान्न का वितरण दिनांक 12.04.2022 से 20.04.2022 तक कराने के निर्देश निर्गत किये गये थे, परन्तु अभी कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण दिनांक 20.04.2022 तक कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह अप्रैल 2022 में अवशेष लाभार्थियों को खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कराये जाने हेतु उपरोक्त खाद्यान्न वितरण की तिथि दिनांक 24.04. 2022 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में ई-पॉस के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 20.04.2022 के साथ-साथ दिनांक 24.04.2022 को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 24.04.2022 तक कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियग-2013 योजनान्तर्गत खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण के सम्बंध में खाद्यायुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 11.04.2022 में उल्लिखित शेष निर्देशों का अनुपालन कराते हुए, वितरण कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा।
उन्होंने जनपद के समस्त कार्ड धारकों, जो अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत के माह अप्रैल 2022 के खाद्यान्न को प्राप्त नहीं कर पाए हो हैं, को सूचित किया है कि वह दिनांक 24.04.2022 तक सम्बंधित उचित दर की दुकानों से अपना खाद्यान्न आधार आधारित वितरण व्यवस्था/मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं एवं समस्त क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।