
सीतापुर जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के बायोमैट्रिक अटेण्डेंस प्रक्रिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (दशम संशोधन) नियमावली-2021 दिनांक 21-09-2021 को प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के नियम-6(xvii) में प्राविधान है कि ‘‘शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति आधार बेस उपस्थिति प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) को स्थापित करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणित करने एवं यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि भुगतान हो गया है तो भुगतानित धनराशि छात्र अथवा संस्था को वापस करनी होगी।‘‘
उन्होंने उक्त के सम्बन्ध में समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 से नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुसार जनपद में संचालित एवं छात्रवृत्ति हेतु मास्टर डाटा में सम्मिलित समस्त राजकीय, अनुदानित व मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित एवं अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का आधार बेस उपस्थित प्रणाली (बायोमैट्रिक अटेण्डेंस) की व्यवस्था छात्रों के पाठ्यक्रमवार किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था एक सप्ताह में जनपद के समस्त शिक्षण संस्थान करना सुनिश्चित करें।