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*क्या नगर पालिका परिषद महमूदाबाद को भी देना होगा जुर्माना*
सुधीर कुमार मिश्रा
महमूदाबाद-सीतापुर
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में नगर पालिका परिषद महमूदाबाद ने वर्ष 2021 में नगर से निकलने वाले कूड़े को रिकवर करने के लिए वर्ष 2021 में 48 लाख 3 हजार की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर को बनवाया गया था। उस केंद्र को चलाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मशीन भी खरीदी गई, लेकिन पिछले तीन वर्षों से खरीदी गई मशीन लगातार जंग खा रही है, और नगर पालिका परिषद महमूदाबाद द्वारा कूड़े को रोड के किनारे एकत्रित करके उसमें आग लगा दी जाती है। जिससे व्यापक पैमाने पर प्रदूषण जैसी स्थितियां पैदा होती है। आस पास के लोगो को काफी परेशानी भी होती है
उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पराली जलाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है राज्य सरकार से समय-समय पर गाइडलाइंस भी जारी होती रहती है, यूपी में खेतों में पराली जलाना अपराध की सीधी में आएगा जिससे किसानों को भारी जुर्माना देना होगा।
गौरतलब करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार किसानों द्वारा पराली जलाने पर तो जुर्माना लगा रही है लेकिन राज्य सरकार के अधीन नगर पालिका परिषद महमूदाबाद पर क्या जुर्माना लगाएगी या फिर इसी तरह सरकार के गाइडलाइंस की धज्जिया उडाती रहेगी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद, अब देखना यह है कि सरकार की गाइडलाइंस की धज्जी उड़ाने वाली नगर पालिका परिषद पर क्या कार्रवाई की जाती है।
इनसेट-
इस संबंध में जब अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र दुबे नगर पालिका महमूदाबाद से बात की गई तो उन्होंने बताया की कूड़े में आग स्वयं लग जाती है l