आगरा। मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि अर्हता तिथि 01-01-2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 27-10-2023 को किया जाना है। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 09-12-2023 तक है। इस अवधि में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस पुनरीक्षण अवधि में युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान देते हुए उनके नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराये जायें। इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिए निम्न बिन्दुओं के अनुरूप
समस्त उप जिलाधिकारी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), समस्त तहसीलदार, (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित हैः-
1- समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजि स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानो में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु कोआर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क की स्थापना करायी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी
घोषणा भी करा दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिए फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जाए ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें। शिक्षण संस्थाओं की फार्मों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक संख्या में फार्म उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैं।
2- संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध रहें ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह सम्बन्धित से सम्पर्क कर सके।
3- राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाए और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाना उपादेय होगा।
4- प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को ’वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष के रूप में स्थापित किया जाए। जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यूपीएस एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं का ऑन लाइन पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
5- अवगत है कि युवा मतदाता सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करने में सहज रहते हैं, अतः वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा एनवीएसपी को प्रमोट किया जा सकता है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में सभी अई मतदाताओं से ऑनलाइन फार्म प्राप्त हो सके।
6- कालेज के सभी छात्र-छात्राओं से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जाए कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है तथा 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है।
7- दिनांक 27 नवम्बर, 2022 को जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला मुख्यालय के किसी बडे़ कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित कराते हुए एवं इसी प्रकार के कार्यक्रम तहसील स्तर पर, उप जिलाधिकारी द्वारा तथा बूथ स्तर पर, बीएलओ द्वारा आयोजित किये जाये और रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ कराया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य कालेजों में भी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी/सैक्टर अधिकारियों को पंजीकरण कार्यक्रम का प्रारम्भ करने हेतु भेजा जाए।
8- समस्त राजकीय विभागों/अर्धसरकारी संस्थाओं/बैंक/पोस्ट आफिस में मतदाता रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय, जिससे कोई अर्ह मतदाता रजिस्ट्रीकृत होने से रह न जाए।
9- मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिये समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं में उनके प्रतिनिधियों/एसोशियेसन यथा व्यापार मण्डल, उधोग संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाय एवं उनके माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रसार कराया जाए।
10- समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर, उनसे समस्त पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेबिल ऐजेंट की तैनाती किये जाने का अनुरोध कर लिया जाय।
11- समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की प्रेस ब्रीफिंग कर उन्हें उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया जाय एवं नियमित अन्तराल पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाय।
12- दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 से 09 दिसम्बर, 2023 तक हैं, की अवधि में जिले के प्रमुख संस्थानों में अलग-अलग तिथियां निर्धारित करके जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एक कार्यक्रम आयोजित कराकर पात्र मतदाताओं के रजिस्ट्रेश करायें। इन कार्यक्रमों का स्वीप योजनान्तर्गत फोटो/वीडियो कवरेज कराया जाय तथा स्थानीय टी०वी० चैनलों एवं स्थानीय समाचार-पत्रों/ संस्करणों में इससे संबधित कवरेज कराया जाय।
13- दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 को कार्यक्रम का शुभारम्भ एवं अन्य दिवसों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों के मीडिया /फोटो कवरेज की हार्ड एवं साफ्ट कापियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजी जायेगी।
14- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें और यह देखेंगे कि प्रत्येक पोलिंग सेन्टर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हैं।
15- दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 के कार्यक्रम के चुने हुये वीडियो (सेलेक्टिव फुटेज) जिले के फेसबुक एकाउन्ट पर अपलोड किये जायेगें ताकि जनसामान्य भी उन्हें देख सकें।
16- जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ इसे भी जोडने का कष्ट करें और यह सुनिश्चित कराये कि प्रत्येक ग्राम, कस्बे व शहर स्तर तक एवं पात्र समस्त मतदाताओं तक पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाय।
17- इस पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 09-12-2023 तक है अतः समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि सभी अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल किये जाने संबंधी कार्यवाहियां दिनांक 09-12-2023 तक कर लें ताकि सभी नये मतदाताओं को ससमय मतदाता फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध कराया जा सकें।
18- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यक्रम में शिथिलता न आने पाये।
अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सम्बन्धित से आग्रह किया है कि वे अपनी-अपनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित, उपरोक्तानुसार किसी एक डिग्री/ इन्टर कालेज में उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी वीडियोगाफी/फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाये, जिसकी हार्डकापी एवं साफ्टकापी दो प्रतियों में उनके कार्यालय को आयोजित मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन अवश्य उपलब्ध कराई जाये, ताकि एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर-प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की जा सकें तथा एक प्रति निर्वाचन कार्यालय के अभिलेखनार्थ सुरक्षित रखी जा सकें, आवश्यकतानुसार फार्मों की उपलब्धता जिला निर्वाचन कार्यालय से सुनिश्चित करा ली जाय। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये।