गुंडा एक्ट के तहत वीरेन्द्र सरोज छह माह के लिए जिला बदर

गुंडा एक्ट के तहत वीरेन्द्र सरोज छह माह के लिए जिला बदर

कुंडा/प्रतापगढ़। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पाण्डेय के आदेश पर एक अभियुक्त को छह माह के लिए जनपद बदर किया गया है।पुलिस के अनुसार वीरेन्द्र सरोज उर्फ वीरू पासी पुत्र राजाराम सरोज, निवासी ग्राम रायपुर भगदरा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ के खिलाफ उसके आपराधिक इतिहास, आपराधिक एवं दुस्साहसिक प्रवृत्ति तथा क्षेत्र में भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न करने की शिकायतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई थी।जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को आदेश की विधिवत तामील कराते हुए छह माह के लिए प्रतापगढ़ की सीमा से निष्कासित किया गया है। उसे निर्देश दिया गया है कि आदेश की सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर जनपद से बाहर चला जाए और नए निवास वाले जनपद के निकटतम थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। छह माह की अवधि में सक्षम अनुमति के बिना प्रतापगढ़ में प्रवेश पर रोक रहेगी।पुलिस अभिलेखों के मुताबिक अभियुक्त के खिलाफ संग्रामगढ़ और लालगंज थानों में तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2024 के मुकदमों में बीएनएस और सीएलए एक्ट की धाराएं तथा वर्ष 2023 के मुकदमे में मारपीट, बलवा, महिला से संबंधित अपराध, घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली-गलौज और धमकी जैसी धाराएं शामिल हैं।पुलिस का कहना है कि मुकदमों की विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। पुलिस बीट सूचना और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अभियुक्त के स्वच्छंद विचरण से लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जनहित और जनशांति की दृष्टि से जिला बदर की कार्रवाई की गई है।प्रतापगढ़ पुलिस ने कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

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