धार्मिक कस्बा मिश्रित प्रतिबंधित एरिया होने के बावजूद भी आस पास संचालित हो रही मीट की दुकाने 

धार्मिक कस्बा मिश्रित प्रतिबंधित एरिया होने के बावजूद भी आस पास संचालित हो रही मीट की दुकाने

 

संवाददाता

 

मिश्रिख/ कस्बा मिश्रित नैमिषारण्य क्षेत्र पौराणिक स्थल होने के कारण प्रदेश के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल ने इस धार्मिक क्षेत्र की 7 किलोमीटर की परिधि में मांस मदिरा आदि मादक पदार्थों की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था । लेकिन राज्यपाल के आदेश की अवहेलना करते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा ड्राई ऐरिया से 7 किलो मीटर की परिधि को घटाकर 3 किलोमीटर की परिधि कर दी थी । जब कि कस्बा मिश्रित में महर्षि दधीच का पौराणिक तीर्थ होने के कारण मांस मदिरा आदि की बिक्री पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा है । लेकिन आस-पास के गांवो में लगने वाली सप्ताहिक बाजारों में पुलिस संरक्षण के चलते खुले आम मांस मदिरा आदि की बिक्री की जा रही है । उदाहरण के तौर पर कस्बा मिश्रित के मछरेहटा रेलवे फाटक के पास देसी शराब का ठेका भी संचालित हो रहा है । वहीं पर रोड के किनारे मांस की बिक्री भी की जाती है । कस्बे के सिधौली रोड पर रेलवे फाटक के आगे देसी शराब का ठेका संचालित हो रहा है वहीं पर मांस की बिक्री भी होती है । कुतुबनगर रोड पर ग्राम बौधनी में आंट जाने वाली रोड के समीप देसी शराब का ठेका संचालित हो रहा है । ग्राम अटवा में लगने वाली सप्ताहिक बाजार में खुले आम मांस , मछली आदि की बिक्री की जा रही है । ग्राम जसरथपुर में अकबरपुर को जाने वाली रोड पर भट्ठा के पास मुर्गे के मांस की बिक्री की जा रही है । ग्राम जोतपुर भट्ठा परिसर में लगने वाली सप्ताहिक बाजार में मांस , मछली की बिक्री की जा रही है । भट्ठा के समीप सीतापुर मार्ग पर ही स्थाई रूप से दुकान मीट की दुकान खुले आम संचालित हो रही है ।

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