आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वों को लेकर जिलेभर में धारा 144 लागू

आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वों को लेकर जिलेभर में धारा 144 लागू

 

 

 

 

आगरा। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अंजनी कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि आगरा महानगर में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वों यथा- ईद ए मिलाद/बारावफात, बाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोर्वधन पूजा, भैयादौज, गुरूनानक जयंती/ कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस तथा तथा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत् सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनपद में धारा 144 दिनांक एक दिसम्बर 2022 तक लागू की गई है। इस आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने बताया है कि इस अवधि में प्रतिबन्धित क्रियाकलापों को करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो। कुछ असामाजिक तत्व आगरा महानगर की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं व जनभावना को उद्वेलित करके भड़का सकते हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है, इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तकाल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने बताया है कि पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नही होंगे। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, कोई झॉकी अनुमति बिना जुलूस आदि नही करेंगे और न ही निकालेंगें, किन्तु यह प्रतिबन्ध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों/कार्य स्थलों पर लागू नहीं होगा। जनपद में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलॉन पतंग डोरी एवं चायनिज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नही चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नही करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सकें और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा। जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। आवागमन सुचारू रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने कोई सामान नही रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगायेगा, जिससे आवागमन/यातायात व्यवस्था बाधित न हो प्रत्येक स्थिति में यातायात नियमों का पालन किया जायेगा। उक्त अवधि में सार्वजनिक कार्यक्रम शासन एवं प्रशासन की गाईड लाईन के अनुरूप रहेंगे। शासन की कोविड-19 कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का प्रत्येक व्यक्ति पालन करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नही देगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देगा। कोई भी परीक्षार्थी/व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, पेजर इत्यादि इलैक्ट्रोनिक सामान नहीं ले जायेगा। इसी प्रकार किसी प्रकार के कागज, कापी, किताब, नोट्स आदि परीक्षा के अन्दर नहीं लें जायेगा। परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि में नही जायेगा तथा परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और उक्त के अलावा कोई व्यक्ति परीक्षा की तिथियों में प्रातः से सायं तक परीक्षा केन्द्रों के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा केन्द्र के आस-पास फोटोस्टेट की दुकाने बन्द रहेंगी। कोई भी व्यक्ति आगरा महानगर में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर आदि का बिना अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। आगरा शहर में प्रदूषण एवं जाम की भयावह स्थिति से यातायात प्रभावित होने एवं सड़कों पर विभिन्न निर्माणक कार्यों तथा शहर में चल रहे मेट्रों के कार्यों के दृष्टिगत् शादी/बारात एवं अन्य कार्यक्रमों में बैण्ड बाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्राली को पूर्णरूप से प्रतिबंध किया जाता है। कोई भी वाहन किसी प्रकार का धूआं नहीं छोड़ेगा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगें, जिससे प्रदूषण एवं जाम की स्थिति उत्पन्न हो और प्रदूषण से किसी वृद्ध अथवा बच्चों को कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। यह आदेश आगरा महानगर के लिये उनके अतिरिक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट अनुमति देने के लिये सक्षम होगें।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने बताया कि चार अक्टूबर से एक दिसम्बर तक धारा 144 आगरा महानगर में लागू रहेगी। धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इसी प्रकार अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)अजय कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त धारा एक दिसम्बर तक आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में भी यथावत लागू रहेगी।

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