अग्निवीर अब 4 साल से पहले नहीं छोड़ सकते सेना, जाने इसके नियम

अग्निपथ स्कीम: भारतीय वायु सेना (Indian Air force) ने रविवार को केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना (‘Agnipath’ Scheme) की रूपरेखा जारी कर दी है. इसमें पात्रता मानदंड, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता समेत कई सहित कई मापदंडों पर चर्चा हुई. भारतीय वायु सेना (IAF) में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होने वाली है.

वहीं 25 जून इंडियन नेवी 01 जुलाई से आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी. वहीं 30 दिसंबर से पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू होगा. प्रशिक्षण से पहले स्पेशल मेडिकल एलिजिबिलिटी की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा. ट्रेनिंग के दौरान वर्दी पर एक स्पेशल साइन (प्रतीक चिन्ह) पहनना होगा.

अधिसूचना के अनुसार, सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर अपनी मर्जी से चार साल पहले सेवाएं नहीं छोड़ सकते हैं. उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना होगा. केवल असाधारण परिस्थितियों में ही कोई को अग्निवीर चार वर्ष पहले सेना छोड़ सकता है. इस मामले में उसे सेवा निधि पैकेज का वही भाग मिलेगा जो उसने योगदान किया है. वहीं सरकारी योगदान से उसे वंचित रहना पड़ेगा

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