
कोर्ट ने लम्भुआ थाने के दरोगा को लापरवाही पर दी चेतावनी
खिलाड़ी पर हमले से जुड़े केस में क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पेश करने का
सुलतानपुर। राज्य स्तरीय खिलाड़ी के घर में घुसकर हमले समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे आरोपियों के संबंध में क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पेश करने पर एफटीसी जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार मिश्रा की अदालत ने दरोगा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले में थाना प्रभारी को सख्त आदेश जारी करते हुए अविलंब आपराधिक इतिहास नहीं पेश किए जाने पर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
लम्भुआ थाने के शेखनपुर गांव की रहने वाली राज्य स्तरीय खिलाड़ी रक्षा तिवारी ने सात दिसंबर साल 2018 की घटना बताते हुए अपने पड़ोस के रहने वाले आरोपी समरनाथ तिवारी व उनके पुत्रों के खिलाफ घर में घुसकर उन्हें व उनकी मां पर हमला करने एवं ताना मारने सहित अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में समरनाथ तिवारी व अन्य ने गत 28 जनवरी को अदालत में आत्म समर्पण कर जमानत अर्जी पेश किया था। जिस पर सुनवाई के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने के लिए लम्भुआ पुलिस को आदेश दिया था,फिलहाल कई दिन बीत जाने के बाद भी थाने के दरोगा विनोद कुमार ने आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पेश किया। अदालत ने दरोगा के इस कृत्य को अदालती कार्य के प्रति अत्यंत लापरवाहपूर्ण मानते हुए जल्द से जल्द क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने जरा भी लापरवाही करने पर अगली कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी दिया है।