
जनपद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी का प्रस्ताव- प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी
अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत आगरा में 50+ वरिष्ठों की सर्जरी और स्वास्थ्य शिविर होंगे आयोजित
NGOs को आमंत्रण-वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा व जागरूकता कार्यक्रम संचालन हेतु 28 फरवरी तक प्रस्ताव करें जमा
आगरा में SAPSC योजना के लिए संस्थाओं का किया जाएगा चयन, वरिष्ठ नागरिकों हेतु डिमेंशिया स्क्रीनिंग, BP-शुगर की होगी जांच
विष्णु सिकरवार
आगरा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शाासन (समाज कल्याण अनुभाग-2) के माध्यम से संसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित ‘अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के अंतर्गत घटक ‘वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य कार्ययोजना (State Action Plan for Senior Citizens-SAPSC) की श्रेणी-1 (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए) के अंतर्गत जनपद आगरा में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु समाज कल्याण विभाग के माध्यम से निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिविर के आयोजन का प्रस्ताव है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त शिविर में न्यूनतम 50 पात्र वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी। वृद्धावस्था जनित रोगों की जाँच हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन। डिमेंशिया स्क्रीनिंग, बी.पी., शुगर, अर्थराइटिस, कैल्शियम आदि की जाँच एवं आवश्यकतानुसार निःशुल्क औषधि वितरण एवं सर्जरी उपरांत फॉलो-अप किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान बढ़ाने और पीढ़ियों के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से उक्त कार्ययोजना की श्रेणी-3 जागरूकता एवं सामुदायिक जुड़ाव के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्पादक गतिविधियां, संवेदीकरण और जागरूकता कार्यकम, अन्तर पीढ़ीगत जुडाव गतिविधियां, वरिष्ठ नागरिकों के लिये विशेष कार्यकम भी आयोजित किये जायेंगे।
इस योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों हेतु उपरोक्त चिकित्सा एवं जागरूकता से सम्बन्धित गतिविधियों सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर इच्छुक सक्षम, अनुभवी एवं पात्र संस्थायें/गैर-सरकारी संगठन (NGOs)/चिकित्सा सेवा प्रदाता आदि जो उपरोक्त गतिविधियों के संचालन हेतु इच्छुक हो का चयन किया जाना है, जिस हेतु आवश्यक अभिलेखों का विवरण यथा-पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पैन, बैंक विवरण, अनुभव प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों सहित संपर्क कर सकते हैं। संस्था का चयन जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति / मण्डलीय जागरूकता एवं सामुदायिक जुड़ाव समिति द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं शर्तों के अधीन किया जाएगा। संस्था का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के किसी भी सम्बन्धित अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं हेतु Clinical Establishments Act के तहत पंजीकृत अस्पताल के साथ MoU एवं नीति आयोग के NGO Darpan पोर्टल पर पंजीकृत एवं सम्बन्धित क्षेत्र में अपेक्षित न्यूनतम वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। चयनित संस्था/एन.जी.ओ. को शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि इच्छुक संस्थाएँ सम्पूर्ण औपचारिकताओं के साथ अपने प्रस्ताव दिनांक 28.02.2026 की सांय तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास भवन, संजय पैलेस, आगरा को उपलब्ध करायें, इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिये उनके कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।