पवन सिंह हत्याकांड में तीन दिन का बढ़ा रिमांड अवैध हिरासत से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज तलब करने समेत अन्य बिंदुओं पर 24 को होगी बहस

पवन सिंह हत्याकांड में तीन दिन का बढ़ा रिमांड

अवैध हिरासत से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज तलब करने समेत अन्य बिंदुओं पर 24 को होगी बहस

सुलतानपुर/अमेठी। बिना शव बरामद हुए पवन सिंह की हत्या के आरोप से जुड़े मामले में नामजद आरोपी हंसराज यादव व प्रकाश में आए आरोपी पवन यादव की न्यायिक रिमांड एवं पवन की तरफ से अवैध हिरासत को आधार बनाते हुए रिमांड निरस्त करने के लिए पेश की गई अर्जी पर शनिवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी,फिलहाल मामले में पवन की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में दोनों आरोपियो की न्यायिक रिमांड तीन दिनों तक बढ़ाते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय किया है।
गौरीगंज कोतवाली के पूरे खिचरन मजरे जगदीशपुर के रहने वाले वादी श्याम कुमार सिंह ने 16 अक्टूबर 2024 की घटना बताते हुए 20 नवंबर 2024 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। लम्बे समय बाद भी पुलिस मामले में गायब पवन सिंह का शव अभी नहीं बरामद कर सकी है। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय कोतवाली के ग्राम रौजा के रहने वाले आरोपी हंसराज यादव व प्रकाश में आए स्थानीय कोतवाली के पूरे सूबेदार मजरे मझवारा के रहने वाले आरोपी पवन यादव के बयान व अन्य साक्ष्यों को आधार बनाकर जेल भेजने की कार्रवाई किया है।सीजेएम ने मामले में मात्र दिन का रिमांड स्वीकार किया था। मामले में पवन यादव के अधिवक्ता ने अमेठी कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे की 11 फरवरी की फुटेज एवं गौरीगंज कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे की 18 फरवरी की फुटेज सुरक्षित रखे जाने व तलब करने की मांग अदालत से किया है,जिसकी सुनवाई को लेकर मामला लम्बित है। अदालत ने मामले में थाना प्रभारी से जवाब भी तलब किया है।

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