आजम खान को मिली जमानत, जल निगम भर्ती घोटाले का था मामला

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने सपा सासंद और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के वकील आजम खान के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सके. कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आजम खान (Azam Khan Bail) के द्वारा की गई किसी भी हेराफेरी और वित्तीय अनियमितता को साबित नहीं कर सके. मामले में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा, कि आगे की जांच और केस के लिए आजम खान की लगातार हिरासत की जरूरत नहीं है.उन्होंने कहा कि पहली नजर में आजम खान के हिरासत में कोई जरूरत कोर्ट को महसूस नहीं होती है. सुनवाई के दौरान सामने आया है कि आजम खान के खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए थे. दो को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उन्हें जमानत दी जा चुकी है. अखिलेश यादव की सरकार में जल निगम में 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता, 335 क्लर्क, 32 आशुलिपिक समेत कुल 1300 पदों पर भर्तियों में घोटाले का आरोप लगा था. सरकार इस मामले में 122 अभियंताओं को बर्ख़ास्त कर चुकी है.

 

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस भर्ती घोटाले की जांच एसआईटी से करवाई थी जिसके बाद 25 अप्रैल 2018 को एसआईटी ने जल निगम में भर्ती घोटाले की एफआईआर दर्ज कराई थी. ये पूरा मामला अखिलेश यादव की सरकार में जल निगम की भर्तियों में घोटाले का है. उस वक्त आज़म खान जल निगम के चेयरमैन थे, लिहाज़ा उनको इसमें आरोपी बनाया गया था. बता दें कि आजम खान 19 नवंबर, 2020 से जेल में बंद थे.

 

एसआईटी ने आजम खान पर अखिलेश यादव सरकार में 1,300 लोगों की नियुक्ति के मामले में अनियमितता का मामला दर्ज किया था. बता दें कि जेल में रहकर आजम खान ने रामपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था. 10 मार्च को हुई वोटों की गिनती के दौरान वह अपनी सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं. अब उन्हें जमानत भी मिल गई है. ये आजम खान के लिए दोहरी खुशी का मौका है.

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