आबकारी अधिनियम के मामले में दोषसिद्ध महिला को 2000 रुपये अर्थदंड

आबकारी अधिनियम के मामले में दोषसिद्ध महिला को 2000 रुपये अर्थदंड

कुंडा/प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आबकारी अधिनियम के एक मामले में दोषसिद्ध महिला को न्यायालय ने 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस के अनुसार बच्चा उर्फ निर्मला देवी पत्नी स्व. नन्हेलाल, निवासी छेवगा, थाना बाघराय के खिलाफ 15 अप्रैल 2020 को थाना बाघराय में अपराध संख्या 130/2020 के तहत धारा 60 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में 17 मई 2020 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था।ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय एसीजेएम कुंडा, प्रतापगढ़ ने दोषी बच्चा उर्फ निर्मला देवी को धारा 60 आबकारी अधिनियम में न्यायालय बैठने से उठने तक की सजा एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।पुलिस के मुताबिक अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ अनिल कुमार गौड़, एएसआई संतोष कुमार यादव तथा थाना बाघराय के पैरोकार कांस्टेबल विकास यादव की प्रभावी पैरवी रही।यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर के निर्देशन में चिन्हित अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

नमस्कार,नैमिष टुडे न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है,यहाँ आपको हमेसा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे 9415969423 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें