
अधिवक्ता पर हमले के आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल
एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर आरोपियो ने पेश की थी जमानत अर्जी
कुड़वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है अधिवक्ता पर हमले व बदसलूकी का मामला
नैमिष टुडे /सवाददाता
सुलतानपुर। अधिवक्ता के घर में घुसकर प्राणघातक हमला करने व बदसलूकी करने समेत अन्य आरोपी से जुड़े मामले में वारंट पर चल रहे आरोपी उमेश पाण्डेय व नीरज पाण्डेय ने मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयूरेश श्रीवास्तव की अदालत में सरेंडर किया और जमानत अर्जी भी पेश किया। दोनों आरोपियों ने पूर्व में सह आरोपियो की मंजूर हुई जमानत को आधार बनाया था। फिलहाल अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विद्या भूषण शुक्ला ने जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत के लिए आधार नहीं पाते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली अधिवक्ता ने गत 27 सितंबर की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके आरोप के मुताबिक कुड़वार थाने के निवासी आरोपी शिव प्रकाश पाण्डेय सतीश चंद्र पाण्डेय,नीरज पांडे व अन्य ने उनकी अधिवक्ता बहन पर प्राणघातक हमला किया एवं अश्लील हरकत भी किया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश किया है। पूर्व में समन पर हाजिर हुए आरोपी अमित पाण्डेय व सतीश पाण्डेय की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर लिया था। मामले में सह आरोपी नीरज पांडेय व उमेश पांडेय के खिलाफ अदालत से वारंट जारी किया गया था। सह आरोपियो की पूर्व में हुई जमानत को आधार बनाते हुए दोनों आरोपियो ने सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश किया था,फिलहाल अभियोजन पक्ष के विरोध के बाद अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।