बड़ी खबर: अब हर शनिवार बंद रहेंगी सरकारी बैंकों की शाखाएं, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

बड़ी खबर: अब हर शनिवार बंद रहेंगी सरकारी बैंकों की शाखाएं, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

नैमिष टुडे /संवाददाता
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साप्ताहिक अवकाश को लेकर बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 30 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर प्रत्येक शनिवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
अधिसूचना के मुताबिक यह फैसला भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होगा। सरकार ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है।
शनिवार को बैंक शाखाओं का कामकाज बंद रहेगा
वित्त मंत्रालय ने विनिमय लेख अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में अब प्रत्येक शनिवार को नियमित शाखा संबंधी कामकाज नहीं होगा।
इस फैसले से बैंक ग्राहकों को अपने जरूरी कामकाज की योजना बनाते समय शनिवार के अवकाश का ध्यान रखना होगा। बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों को कार्यदिवसों में शाखाओं का रुख करना होगा।
SBI भी दायरे में
सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल किए गए हैं। इसमें भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है। हालांकि, अधिसूचना का दायरा सभी निजी बैंकों या हर प्रकार के बैंक के लिए नहीं बताया गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

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