जनपद में स्थित समस्त निजी या सर्वाजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार/व्यवसाय कामगार, अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा

 

अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक रहेगा अवकाश।

 

विष्णु सिकरवार
आगरा। शनिवार को शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुये हैं कि मध्य प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु निर्धारित मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 (शुक्रवार) को मध्य प्रदेश के मतदाता, जो उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सर्वाजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार/व्यवसाय में कामगार के रूप में नियोजित/कार्यरत हैं, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक अवकाश रहेगा एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा।
उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने निर्देशित किया है कि आगरा जनपद में स्थित समस्त निजी या सर्वाजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार/व्यवसाय स्वामी उक्त का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

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