UP में निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला तैयार, जिलों को निर्देश जारी… तेज हुई तैयारी

*UP में निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला तैयार, जिलों को निर्देश जारी… तेज हुई तैयारी*

 

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में किस वार्ड से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको प्रशासनिक स्तर पर तय किए जाने का फॉर्मूला लगभग तैयार है। जिलों को इस आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजनी है। मुहर लगते ही रोस्टर जारी हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप दिया जाना शुरू कर दिया गया है। वार्डों में आरक्षण का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। वार्डों के आरक्षण का रोस्टर तैयार करने के लिए जिलों को 4 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसको लेकर जिलों में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी डीएम को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। यूपी नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर साफ कर दिया है कि अगर किसी नगर निकाय में नए क्षेत्र जोड़े गए हों या फिर आबादी में 50 फीसदी से अधिक का इजाफा पिछले पांच सालों में हो गया हो, तो उसे नया वार्ड माना जाएगा। नए नगर निकायों में भी इसी प्रकार के फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। आबादी के हिसाब से आरक्षण का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। वहीं, नगर निकाय के पुराने वार्डों में आरक्षण के फॉर्मूले को रोटेशनल सिस्टम के आधार पर तय किया जाएगा।

नगर विकास विभाग की ओर से जिलों को भेजे गए निर्देश के तहत वार्डों का आरक्षण फॉर्मूला तैयार करने को कहा गया है। वार्डों के आरक्षण रोस्टर को तीन सेट में पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी विभागीय स्तर पर 4 नवंबर तक जमा कराने को कहा गया है। इस आधार पर जिला स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। *आरक्षण फॉर्मूले के तहत वार्डों को एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और सामान्य वर्ग में बांटा जाएगा।* इसी आधार पर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार इन वार्डों में देंगे। उनके बीच निकाय चुनाव के दौरान मुकाबला होगा। दिवाली का त्योहार खत्म होते ही प्रशासन की ओर से अब निकाय चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

 

*सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2017 के बाद गठित नए नगर निकाय और सीमा विस्तार वाले निकायों में आरक्षण रोस्टर तैयार कराया जा। इनमें परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निकायों के माध्यम से हुआ है।* परिसीमन में कुछ पुराने भागों को भी मिलाए जाने की संभावना है। सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर के दौरान इसका भी ध्यान रखने को कहा गया है।

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