राशन कार्ड नियम: सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था शुरू की थी. कई लोगों को इसका फायदा भी हुआ, लेकिन कई अपात्र लोगों ने सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.
सरकार के अनुसार यदि किसी कार्डधारक के पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट/फ्लैट या मकान, चौपहिया वाहन/ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में दो लाख से अधिक की पारिवारिक आय और शहर में सालाना तीन लाख है, तो वे तहसील व डीएसओ कार्यालय में राशन कार्ड को जमा कर सकते हैं.
कई ऐसे लोग है जो जरूतमंदों को सरकार की ओर से दिये जा रहे राशन लेकर अन्य गरीब लोगों का हक मार रहे है. सरकार की ओर से ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे लोग खुद अपना राशन कार्ड रद्द करवा लें. नहीं तो कार्यवाही होगी