1 जुलाई से लागू हो रहा टीडीएस, अब इन लोगों को देना होगा टैक्स

दिल्ली: 1 जुलाई से टीडीएस का एक नया नियम लागू हो रहा है. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का यह नया नियम सेल्स प्रमोशन के बिजनेस पर लागू होगा जिसके प्रभाव में सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर और डॉक्टर आएंगे.

टीडीएस का नया प्रावधान कहता है कि धारा 194R छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देने वाले विक्रेता पर भी लागू होगी, जो कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने के सिक्के और मोबाइल फोन जैसे नकद या किसी अन्य सामान के रूप में दिए जाते हैं. अगर कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है और वह दवा का फ्री सैंपल लेता है, तो हॉस्पिटल में दवा के फ्री सैंपल के डिस्ट्रिब्यूशन पर धारा 194R अप्लाई होगा. इस स्थिति में हॉस्पिटल एक इंप्लायर के तौर पर फ्री सैंपल को टैक्स के दायरे में रख सकता है और सेक्शन 192 के तहत इंप्लॉई का टीडीएस काट सकता है.

टीडीएस के इस नए प्रावधान की गाइडलाइन को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने जारी कर दिया है. हालिया बजट में इस नियम का ऐलान किया गया था. सेल्स प्रमोशन के बिजनेस से होने वाली कमाई को टीडीएस के दायरे में लाया गया है ताकि रेवेन्यू लीकेज को रोका जा सके. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194R को जोड़ा गया है.

इस नए नियम के बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूरी जानकारी दी है. इस प्रावधान के फायदे के बारे में भी बताया गया है. इस नए नियम के दायरे में डॉक्टरों के द्वारा ली गई मुफ्त दवाएं, फॉरेन फ्लाइट टिकट या फ्री आईपीएल टिकट बिजनेस प्रोफेशन में आएंगे. वार्ष्णेय ने कहा कि इस तरह का कोई भी फायदा लिया जाता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बताना होगा. इसे इस आधार पर टैक्स रिटर्न में बताने से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये फायदे खरीदने से नहीं मिलते बल्कि मुफ्त में मिलते हैं.

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