अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो RBI का यह नियम आपके लिए जानना है बेहद जरूरी

इंटरनेट बैंकिंग: अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई (RBI) की तरफ से मर्चेंट वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड को टोकनाइज्ड करने का आदेश जारी किया है।एसबीआई का यह नया नियम 1 जुलाई 2022 से देशभर में लागू हो जाएगा।

मतलब अगर आप ई-कॉमर्स पोर्टल पर खरीददारी करते हैं, तो जरूरी है कि आप कार्ड को टोकनाइज्ड करा लें। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आरबीआई की तरफ से कार्ड को टोकनाइज्ड करने का निर्णय क्यों लिया गया? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से..

टोकनाइजेशन का मतलब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को टोकन नामक वैकल्पिक कोड से बदलना है। इस व्यवस्था के तहत, ऑनलाइन व्यापारियों को अब अपने ग्राहकों के कार्ड को अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर करने के लिए कार्ड डेटा के बजाय टोकन नंबरों का उपयोग करना होगा।

कार्ड की जानकारी साझा करने से धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट के लिए व्यापारियों को खास तरह के कोड को स्टोर करने का निर्देश दिया है, जो कि आपके वास्तविक कार्ड नंबर नहीं होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नमस्कार,नैमिष टुडे न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है,यहाँ आपको हमेसा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे 9415969423 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें
%d bloggers like this: