खास खबर: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने विकलांग व्यक्तियों को विमान में बैठाने यानी कि बोर्डिंग को लेकर नियम जारी किए हैं.दरअसल, हाल ही में एक विकलांग बच्चे को इंडिगो के विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद DGCA ने यात्री के साथ इस तरह के व्यवहार को लेकर इंडिगो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इंडिगो के इस व्यवहार को लेकर उसकी चौतरफा आलोचना भी हुई थी. अब DGCA ने इस तरह के मामलों को रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसके तहत एयरलाइंस किसी भी विकलांग व्यक्ति को बोर्डिंग से इनकार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा करना अवैध होगा.
DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि इससे एयरलाइंस उन लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगी, जिन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है. एयरलाइंस उनकी जरूरतों को ‘गलत व्यवहार’ बनाकर उनके साथ ठीक तरह से पेश नहीं पाएं. दरअसल, 2017 में जारी किए गए ‘नागरिक उड्डयन आवश्यकता’ (CAR) नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री ‘गलत व्यवहार’ करता है या फ्लाइस सर्विस में बाधा डालता है, तो एयरलाइंस उसे विमान से उतार सकती हैं. अक्सर देखा जाता है कि कुछ यात्री विमान में ठीक तरह से बर्ताव नहीं करते हैं. इस वजह से उन्हें विमान से उतारने की जरूरत पड़ जाती है.