
तीन प्रतिष्ठानों से 64 नकली गल्फ और टाटा यूरिया के डिब्बे बरामद
कॉपीराइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, तीन प्रतिष्ठान संचालक नामजद
कुंडा/प्रतापगढ़। नकली यूरिया उत्पादों की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए मानिकपुर पुलिस ने तीन प्रतिष्ठानों से 64 नकली यूरिया के डिब्बे बरामद किए हैं। बरामद नकली उत्पादों में गल्फ कंपनी के 21 और टाटा कंपनी के 43 डिब्बे शामिल हैं। पुलिस ने मौके से दो असली यूरिया के डिब्बे भी बरामद किए।पुलिस के अनुसार, 3 सितंबर को ईआईपीआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि ने पुलिस टीम के साथ थाना मानिकपुर क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान लहदरी मोड़ स्थित तीन दुकानों से कथित तौर पर नकली गल्फ और टाटा यूरिया के डिब्बे मिले।पुलिस ने प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत मामला पाए जाने पर थाना मानिकपुर में मु.अ.सं. 222/2026 दर्ज किया है। मामले में तीन प्रतिष्ठान संचालकों को नामजद किया गया है।नामजद लोगों में राकेश कुमार पुत्र रामकृष्ण, निवासी लहदरी मोड़, धीरेन्द्र रावत पुत्र विसराम, प्रोपराइटर बालाजी इलेक्ट्रीशियन मोटर रिपेयरिंग वर्कशाप तथा भानू प्रताप सिंह पुत्र राजेश सिंह, प्रोपराइटर श्री शम्भू यूरिया पम्प, सभी निवासी लहदरी मोड़, थाना मानिकपुर शामिल हैं।कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक एनामुल अहमद, कांस्टेबल राजेश कुमार प्रजापति, कांस्टेबल सूरज कुमार एवं महिला कांस्टेबल रितेश राणा शामिल रहे।