कुख्यात एवं असामाजिक तत्व पर जिला बदर की कार्रवाई

कुख्यात एवं असामाजिक तत्व पर जिला बदर की कार्रवाई

प्रतापगढ़। जिले में अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर की आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत एक अभियुक्त को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।पुलिस के अनुसार वीरेन्द्र सरोज उर्फ वीरू पासी पुत्र राजाराम सरोज, निवासी रायपुर भगदरा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में कई अभियोग दर्ज हैं। पुलिस आख्या एवं बीट सूचना के आधार पर उसकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होने की स्थिति को देखते हुए यह कार्रवाई की गई।जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा 18 अगस्त 2026 को पारित आदेश के तहत वीरेन्द्र सरोज को छह माह के लिए प्रतापगढ़ जिले की सीमा से निष्कासित किया गया है। उसे आदेश की सूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर जिले की सीमा से बाहर जाने तथा आगामी छह माह तक जनपद में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार एवं चौकी इंचार्ज रानीगंज कैथौला उपनिरीक्षक दीपक कुमार मय हमराह शामिल रहे।

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