राहुल गांधी के आवाज नमूने की जांच पर बहस टली एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में 17 को होगी सुनवाई

राहुल गांधी के आवाज नमूने की जांच पर बहस टली

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में 17 को होगी सुनवाई

सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए तिथि नियत रही। मामले में परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की तरफ से सांसद राहुल गांधी के आवाज की रिकॉर्डिंग व उनके आवाज के नमूने की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से कराने की अर्जी पर बहस होनी थी। फिलहाल भाजपा नेता के अधिवक्ता की तरफ से निजी कारणों को दर्शाते हुए बहस के लिए अवसर देने की मांग की गई,जिसकी वजह से बहस पर सुनवाई बाधित रही। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में बहस के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय किया है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में लम्बित चल रही है। अदालत ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत किया था,इसी बीच परिवादी की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई है,जिस पर बहस के लिए अगली तारीख नियत की गई है।

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