रिटायर्ड डीडीओ के खिलाफ मात्र आर्म्स एक्ट की लगी धारा अयोध्या जिले के नए विवेचक की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने घटाई बड़ी धाराएं

रिटायर्ड डीडीओ के खिलाफ मात्र आर्म्स एक्ट की लगी धारा

अयोध्या जिले के नए विवेचक की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने घटाई बड़ी धाराएं

राणा अजीत के बड़े भाई रिटायर्ड डीडीओ की हुई रिहाई,शेष का 17 तक बढ़ा रिमांड

सुलतानपुर। अखण्डनगर थाने के कल्यानपुर गोलीकांड में नियुक्त हुए अयोध्या जिले के नए विवेचक इंस्पेक्टर संजय मौर्य की अर्जी पर आरोपियो के न्यायिक रिमांड पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान विवेचक की तरफ से रिटायर्ड डीडीओ आरोपी अजय प्रताप सिंह पर लगी हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओ को हटाकर मात्र आर्म्स एक्ट की धारा में रिमांड तरमीम करने की मांग की गई।अभियोजन पक्ष के निजी अधिवक्ता ने धारा तरमीम करने पर आपत्ति जताई। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने विवेचक की अर्जी को स्वीकार करते हुए आरोपी अजय प्रताप सिंह के खिलाफ मात्र आर्म्स एक्ट की धारा में रिमांड बढ़ाया है। वहीं अदालत ने जेल गए अन्य आरोपियो के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य सभी धाराओ में 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया है। मात्र आर्म्स एक्ट की धारा में रिमांड मंजूर होने की बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी अजय प्रताप सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया और उनकी रिहाई का आदेश जारी किया है।
अखंडनगर थाने के कल्यानपुर निवासी जिलाजीत यादव ने 15 मार्च की सुबह नौ बजे की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उनके आरोप के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर स्थानीय थाने के रतनपुर मैरवा निवासी पूर्व राज्य मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह,उनके पुत्र अभिजीत सिंह सहित अन्य नामजद एवं उनके अज्ञात साथियों ने पिस्टल व रिवाल्वर एवं हाथों में लाठी-डंडा लेकर जान से मार डालने की नीयत से हमला एवं फायरिंग भी किया था। घटना में वादी पक्ष के करीब दर्जन लोग घायल हो गए थे। मामले में नामजद आरोपी पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह व उनके पुत्र अभिजीत प्रताप सिंह एवं उनके भाई अजय प्रताप सिंह सहित करीब डेढ़ दर्जन आरोपियो को अब तक जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस कर चुकी है,वहीं शेष आरोपियो की तलाश जारी है और उनपर इनाम भी घोषित किया गया है। मामले में आरोपी अजय प्रताप सिंह व अभिषेक प्रताप सिंह की जमानत शनिवार को जिला जज कोर्ट से मंजूर हो चुकी है,जिनका जमानत सत्यापन भी लम्बित रहा। मामले में आरोपी अरुण सिंह व हलचल तिवारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख नियत है। मामले की जांच अब तक अखण्डनगर थाने की पुलिस के सुपुर्द रही। फिलहाल मामले की जांच अब अयोध्या जिले की पुलिस के सुपुर्द हो चुकी है और जांच हटने के बाद आरोपी अजय प्रताप सिंह पर लगी बड़ी धाराएं भी विवेचक की मांग पर हटा दी गई है।

नमस्कार,नैमिष टुडे न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है,यहाँ आपको हमेसा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे 9415969423 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें