
अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी फूफा की जमानत खारिज
पाक्सो एक्ट जज नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने माना गम्भीर अपराध
सुलतानपुर। किशोरी के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म होने के चलते गर्भवती होने के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत में आरोपी फूफा संदीप की जमानत अर्जी पर बहस हुई। स्पेशल कोर्ट ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के एक गांव की रहने वाली वादिनी मुकदमा ने गत दो जनवरी की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में अपनी 14 साल की पुत्री के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। वादिनी ने मुकदमे में स्थानीय थाने के ही रहने वाले मोबाइल धारक नागेंद्र गौतम को नामजद किया। विवेचना के दौरान पीड़िता किशोरी की बरामदगी हुई तो उसने कोतवाली देहात थाने के एक गांव के रहने वाले अपने फूफा संदीप का नाम सामने लाया और आरोपी पुलिस की जांच मे आरोपी फूफा के जरिये किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि हुई। दुष्कर्म का शिकार हुई किशोरी गर्भवती भी हो गई थी। मामले मे आरोपी फूफा को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।