हर्ष फायरिंग में आबकारी विभाग के सिपाही की जमानत खारिज बचाव पक्ष के तर्कों व पेश विधि व्यवस्थाओं को कोर्ट ने नहीं माना सटीक

हर्ष फायरिंग में आबकारी विभाग के सिपाही की जमानत खारिज

बचाव पक्ष के तर्कों व पेश विधि व्यवस्थाओं को कोर्ट ने नहीं माना सटीक

सुलतानपुर। करीब एक माह पहले पुलिसकर्मी के घर हो रहे तिलकोत्सव कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग के मामले में जेल भेजे गए आबकारी विभाग के सिपाही सुरेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में बहस हुई। मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अपने तर्को के साथ-साथ हाईकोर्ट की विधि व्यवस्थाओं को पेश किया। फिलहाल अदालत ने विधि व्यवस्थाओ से जुड़े मामलों को इस मामले की प्रकृति से अलग मानते हुए एवं हाईकोर्ट के समतुल्य इस अदालत को नहीं बताते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
मोतिगरपुर थाने के उप निरीक्षक श्रीराम मिश्रा ने गत 16 फरवरी की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात होने के दौरान उन्हें स्थानीय थाने के कर्माजीतपुर गांव में हर्ष फायरिंग होने की जानकारी मिली, जिस पर वह पहुंचे तो पता चला कि अंकुर शुक्ला के यहां हो रहे तिलकोत्सव कार्यक्रम के दौरान सुरेंद्र यादव के जरिए लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग करने की वजह से थाना चांदा थाने के मल्हीपुर के रहने वाले विनीत मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए है। मामले में पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले के बाघराय थाने के उमरपुर गांव निवासी आरोपी आबकारी सिपाही सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कारवाई किया। मामले में करीब एक माह से जेल में बंद आरोपी सुरेंद्र यादव की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को निराधार मानते हुए जिला जज की अदालत ने खारिज कर दिया है।

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