
शादाब हत्याकांड में सगे भाई सहित तीन को उम्र-कैद
एडीजे संध्या चौधरी की कोर्ट ने लगाया 2.12 लाख रुपए का अर्थदंड
सुलतानपुर। शादाब हत्याकांड में चार दिन पहले दोषी ठहराए गये सगे भाई समेत तीन दोषियो की सजा पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तीनो दोषियो को उम्र-कैद व कुल दो लाख बारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली नगर के भुवापुर के रहने वाले वादी मुकदमा शमशाद खां ने तीन मई साल 2018 की शाम करीब 7:50 बजे की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही आरोपी सगे भाई वदूद,वसीम ,सह आरोपी आफताब व एक बाल अपचारी हाथों में बंदूक व अन्य असलहे लेकर आए और आरोपीगण जान से मार डालने की धमकी देते हुए ललकारने लगे। इस दौरान आरोपी वदूद ने लाइसेंसी बंदूक से वादी के भतीजे मो.शादाब को गोली मार दिया,जिसकी वजह से मौके पर ही शादाब की मौत हो गई। वादी ने वदूद व अन्य के खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले से जुड़े एक बाल अपचारी के खिलाफ किशोर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई,जहां बाल अपचारी के खिलाफ मामला लम्बित है। वहीं आरोपी वदूद के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट सहित अन्य आरोपो में चार्जशीट पेश की गई थी,जबकि शेष दो आरोपियो के खिलाफ हत्या व अन्य आरोपो में चार्जशीट पेश की गई थी। तीनो लोगो के खिलाफ एडीजे प्रथम की अदालत में ट्रायल चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे *शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे* व वादी के निजी अधिवक्ता ने सात गवाहों को परीक्षित कराया। वहीं बचाव पक्ष ने अपने तर्को को पेश किया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अदालत ने गत शनिवार को तीनों आरोपियो को हत्या सहित अन्य आरोपो में दोषी करार देते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। दोषियो की सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया गया था। अदालत ने नियत तिथि पर दोषियो की सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी वदूद को हत्या व आर्म्स एक्ट के अपराध में उम्र-कैद व कुल 72 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है,वहीं शेष दोनों को हत्या के अपराध में उम्र-कैद व प्रत्येक को 70 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।