
अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी सूरज दोषी करार
सजा के बिंदु पर स्पेशल कोर्ट का फैसला आज
सुलतानपुर। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश/ एफटीसी द्वितीय विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने बुधवार को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सूरज को अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य अपराध में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय किया है।
लम्भुआ थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी की माँ ने 24 अप्रैल साल 2023 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादिनी के आरोप के मुताबिक उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटी रिश्तेदारी जाने की बात पड़ोसियों से कहकर निकली और अपने घर वालो से यह बात बताने को कहा। वादिनी के मुताबिक घर पहुँचने पर जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में पता किया तो उनकी बेटी वहां नहीं पहुँची थी। खोजबीन करने पर पता चला कि लम्भुआ थाने के समहुता खुर्द का रहने वाले आरोपी सूरज कोरी वादिनी की पुत्री को बहलाकर अपहरण कर लिया है। मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अपहरण व दुष्कर्म के आरोप की पुष्टी हुई। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाक्सो एक्ट विजय कुमार गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे *विशेष लोक अभियोजक अभिषेक त्रिपाठी* घटना को साबित करने में सफल रहे। अदालत ने आरोपी सूरज को अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य अपराध में दोषी माना है। मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया गया है।