जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज

जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज

सुलतानपुर/अमेठी। बुलेट से जा रहे युवक को चारपहिया वाहन से टक्कर मार कर गिराने एवं ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में जेल गए आरोपी अलीजान की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में बहस हुई। जिला जज सुनील कुमार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के पूरे मंशा गूजर टोला के रहने वाले वादी विमलेश सिंह ने स्थानीय थाने में बीते तीन नवम्बर की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उनका बेटा अंकित सिंह बुलेट से जा रहा था,तभी पीछे से चारपहिया वाहन सवारों ने टक्कर मारकर उसे गिरा दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया एवं उनके बेटे पर लोहे की राड से भी हमला किया,जिससे उनका पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों ने अंकित सिंह की हालत गम्भीर देखते हुए उसे पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया। मामले में वादी ने अमेठी जिले के जायस थाने के कासिमपुर निवासी आरोपी संदीप कुमार,रायबरेली जिले के बिन्नावा-डीह निवासी आरोपी उदय सिंह,गौरीगंज थाने के पूरे सूबेदार मजरे ऐंधी निवासी आरोपी मोहम्मद इस्लाम व मोहम्मद जलील एवं दौलतपुर मजरे ऐंधी निवासी मोहम्मद वसीम उर्फ राजन व तोमड का पुरवा-जायस निवासी सूरज पासी को नामजद किया था। मामले में विवेचना के दौरान रायबरेली जिले के डीह थाने के पूरे दौलत रोखा निवासी आरोपी अलीजान व अन्य का नाम प्रकाश में आया। आरोपी अलीजान की भी वारदात में सक्रिय भूमिका बताई गई है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई किया। जिला जज की अदालत ने मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।

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