
गबन की गवाह पूर्व नपं अध्यक्ष को हाजिर कराने का आदेश
सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने डीएम-एसपी को भेजा है पत्र
सुलतानपुर/अमेठी। नगर पंचायत अमेठी के तत्कालीन लिपिक विपुल तिवारी के खिलाफ चल रहे गबन के केस में गवाही देने में लापरवाही बरत रही पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी को हाजिर कराने के लिए सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने कड़ा पत्र जारी किया है। अदालत ने मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए अमेठी जिले के डीएम व एसपी को पत्र भेजकर साक्षी चंद्रमा देवी को नियत तिथि पर पेश कराने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की गई है।
नगर पंचायत अमेठी की तत्कालीन नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी ने अमेठी कोतवाली में चार जून साल 2019 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने नगर पंचायत अमेठी में तैनात मुसाफिरखाना कोतवाली के रामलीला मैदान के निकट के रहने वाले तत्कालीन लिपिक विपुल तिवारी के खिलाफ सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने,भ्रामक सूचना देने, वित्तीय अनिमितता व सरकारी धन का गबन कर लेने के आरोप में उन्हें दोषी पाया जाना बताते हुए करीब 6.60 लाख रुपए सरकार धन की गलत तरीके से निकासी कर लेने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने आरोपी लिपिक के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। मामले का ट्रायल सीजेएम कोर्ट में चल रहा है। मामले में गवाही देने के लिए चंद्रमा देवी को बुलाया जा रहा है लेकिन वह गैरहाजिर चल रही है। कोर्ट ने पिछली पेशी पर उनके खिलाफ जमानतीय वारंट भी जारी करने का आदेश दिया था। अदालत ने मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए अमेठी जिले के डीएम व एसपी को पत्र जारी करते हुए साक्षी तत्कालीन नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी को हाजिर करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया है। स्वयं पर लगे फर्जीवाड़े के आरोप का सामना कर रही चन्द्रमा देवी इस मामले से एक बार फिर चर्चा में आ गई है।