राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा लोक अदालत

आगामी 08 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा लोक अदालत में

लखनऊ /माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में माननीय श्रीमती बबिता रानी जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की अध्यक्षता में पुराना उच्च न्यायालय, परिसर लखनऊ में दिनांक 08 मार्च, 2025 को प्रातः 10:00 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा । साथ ही कामर्शियल कोर्ट, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परिवार न्यायाल, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट भवन, न्यायालय सहायक श्रमायुक्त तथा जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित है जिसमें दीवानी, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, आपराधिक, राजस्व व चकबन्दी, श्रम, शमनीय आपराधिक वाद , बैंक वसूली के वाद, भू राजस्व अधिनियम, विद्युत एवं जल बिलों से सम्बन्धित वाद एवं राजस्व वाद व चकबन्दी वाद, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन.आई.एक्ट. एवं बैंक रिकवरी, बी0एस0एन0एल0, भू राजस्व अधिनियम, विद्युत एवं जल बिलों से सम्बन्धित वाद एवं ऐसे अन्य समस्त वाद जिनका निस्तारण किया जाना संभव हो, निस्तारण किया जायेगा।

श्रीमती मीनाक्षी सोनकर, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि पुराना उच्च न्यायालय, परिसर लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण करने के साथ बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक ऋण वसूली के प्रिलिटीगेशन मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। राजस्व एवं चकबन्दी वादों का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

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