अपहरण और पास्को ऐक्ट के आरोपी को बचाने का सफल प्रयास कर रहे चौकी इंचार्ज कल्ली ।
मिश्रिख सीतापुर / अगर कहा जाए कि पुलिस रस्सी का सांप और सांप को रस्सी बना में माहिर है । तो यह कोई अतिसयोक्ति नही है । यह अतिसयोक्ति कल्ली चौकी इंचार्ज पर बिल्कुल सटीक बैठती है । कोतवाली मिश्रित की नान रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कल्ली के ग्राम नरायनपुर निवासी एक व्यक्ति की नाबालिक पुत्री को पड़ोसी गांव का युवक आशिनाई के सब्जबाग दिखाकर 15 मई की रात लग भग 8 बजे अपने साथ कहीं भगा ले गया था । बालिका के परिवारजनों ने पुलिस कार्यवाही करनी शुरू की । तो युवक ने बालिका को अपने शिकंजे से छोड़कर उसके घर भेज दिया । तबसे वह मानसिक रूप से परेसान है । वालिका के परिजनों ने कल्ली चौकी में तहरीर दी थी । तहरीर मिलने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने युवक को अपने गिरफ्त में लेते हुए पुलिसिया हथकंडे दिखाने शुरू कर दिए । और अपहरण व पास्को ऐक्ट जैसी गम्भीर धारा को दर किनार कर आरोपी का चालान जाप्ता फौजदारी की धारा 151/107/16 में चालान करके बरी कर दिया । दूसरी तरफ बालिका के माता-पिता कार्यवाही की मांग को लेकर हुए दर-दर भटकने पर मजबूर हो रहे हैं । मांमले में पूछने पर कल्ली चौकी इंचार्ज मोहम्मद रफीक ने बताया कि ऐसा प्रकरण मेरी आइडिया में नहीं आ रहा है । तो हम कार्यवाही क्या करें । जिससे स्पष्ट है । बालिका संरक्षण तथा महिला सशक्तिकरण को धता बताकर चौकी इंचार्ज कल्ली ने मांमले को ठंडे बस्ते में दफन करने का पूरा जाल रच दिया है । जिसकी तरफ सूबे के मुखिया सहित जनपद के पुलिस अधीक्षक को गंभीरता से जांच कराकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है । ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की दोबारा पुनरावृत्ति न हो सके ।