कार्यालय की धूल फांक रहा तहसीलदार न्यायालय का आदेश

कार्यालय की धूल फांक रहा तहसीलदार न्यायालय का आदेश

मिश्रित सीतापुर / तहसील क्षेत्र के ग्राम घाघपुर में स्थित सरकारी तालाब जिसकी गाटा संख्या 55 रकबा 0.061 में गांव के ही निवासी श्यामलाल पुत्र परवन , छोटे लाल यादव , राजेन्द्र प्रसाद यादव , अवधेश एवं विनोद द्वारा अवैध कब्जा करके इमारतों का निर्माण करा लिया गया है । मांमले को लेकर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आरसी प्रपत्र 19 की रिपोर्ट 17 जनवरी 2019 को तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी । जिसमें यह भूमि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज थी । इस सरकारी भूमि पर 112 वर्ग मीटर आरोपी श्यामलाल बीते 30 वर्ष से अवैध कब्जा करके पक्का मकान बना लिया । अन्य लोग भी अवैध कब्जा करके रहने लगे । जिससे ग्राम पंचायत को 3 लाख 69 हजार 600 रुपए की हानि हुई हैं । आरोप है कि जारी आरोप पत्र 20 तामीला न्यायालय के पास रक्षित है । न्यायालय से नोटिस और कई तारीखे होने के बाद भी आरोपी न्यायालय उपस्थित नहीं आया । इस सम्बंध में कोई आपत्ति भी दाखिल नही की । जिससे अनाधिकृत कब्जे की पुष्टि की गई । न्यायालय के सहायक कलेक्टर तहसीलदार ने अवैध कब्जेदार श्यामलाल को आरोपी मानते हुए दिनांक 18 मई 2022 को 7 लाख 71 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाते हुए क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित किया था । कि 15 दिन के अंदर बेदखली एवं धनराशि वसूली करके पत्रावली 67 क एवं 67 ख न्यायालय में दफ्तर दाखिल करने का आदेश दिया गया था । परंतु निवर्तमान तहसीलदार का यहां से स्थानांतरण हो जाने के कारण तहसीलदार मनीष कुमार ने चार्ज संभ्हाला । परन्तु उन्होंने अपने ही न्यायालय के इस महत्वपूर्ण आदेश को कचरे के डिब्बे में डाल दिया । जो आज भी उनके न्यायालय की धूल फांक रहा है । सरकारी तालाब के अवैध कब्जेदार कार्यवाही के अभाव में मौज उड़ा रहे है । इस लिए यहां के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए सरकारी तालाब से अवैध कब्जेदारों के बिरुध्द कार्यवाही किए जाने की मांग की है ।

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