
अवैध पानी की टंकी बनवाने को लेकर कोर्ट ने तहसीलदार को जारी की नोटिस
मिश्रित सीतापुर / कस्बा मिश्रित देहात के परसौली चौराहा निवासी सुरेंद्र मिश्र पुत्र मूलचंद मिश्र का आरोप है । कि उनके सहन की भूमि में नगर पालिका व तहसील प्रशासन की मिली से अवैध पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है । जब कि गाटा संख्या 10 11 पर वह अपने पूर्वजों से काबिज हैं । तथा उनके पक्ष में इस भूमि का आदेश भी दिया गया है । उनका आरेोप है । कि इस बावत में उन्होने कई सिकायती पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को दिया । लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई । आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली । जिसमें न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर गौरव प्रकाश द्वारा वाद संख्या 865 / 2025 दिनांक 16 फरवरी को एक नोटिस जारी की गई है । जिसमें धारा 173 (4 )बीएनएस के माध्यम से क्षेत्रीय लेखपाल अजय पांडेय , कानूनगो गोपाल शुक्ला , तहसीलदार अजीत जयसवाल , अधिशासी अभियंता जल निगम मिश्रित , जल निगम जेई को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करके दिनांक 27 फरवरी को न्यायालय में अपनी आख्या प्रेषित करने का आदेश दिया गया हैं ।