कोर्ट की अवमानना पर SDM की गाड़ी कुर्कः आरोपी के होटल को जबरन कुर्क करने का मामला, कोर्ट के आदेश की अवहेलना

ऋषभ दुबे नैमिष टुडे

कोर्ट की अवमानना पर SDM की गाड़ी कुर्कः आरोपी के होटल को जबरन कुर्क करने का मामला, कोर्ट के आदेश की अवहेलना

 

कन्नौज में एक गंभीर न्यायिक कार्रवाई में, सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योत्सना यादव ने एसडीएम तिर्वा की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई नाबालिग से रेप के आरोपी गैंगस्टर नवाब सिंह यादव के होटल कुर्की मामले में कोर्ट की अवहेलना के कारण की गई है।

 

मामले के अनुसार, सिविल कोर्ट ने 18 सितंबर को नवाब सिंह के तिर्वा स्थित चंदन होटल को कुर्क न करने का स्पष्ट आदेश दिया था। लेकिन प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए दिसंबर 2024 में होटल को कुर्क कर लिया। इस पर कोर्ट ने 24 दिसंबर को होटल को कुर्क मुक्त करने का आदेश दिया और 3 जनवरी 2025 को आख्या तलब की।

डीएम और एसपी ने 28 जनवरी को कोर्ट में पत्र दाखिल कर बताया कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, एसडीएम तिर्वा ने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। इसी कारण 6 फरवरी को न्यायाधीश ने एसडीएम की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का आदेश जारी किया। आरोपी के वकील रामजी श्रीवास्तव के अनुसार, प्रशासन ने अभी तक होटल को कुर्क मुक्त नहीं किया है।

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