किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को आजीवन कारावास

किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को आजीवन कारावास

मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना प्रभारी कोसीकलां अजीत सिंह ने बताया कि क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी ने 20 सितंबर 2023 की रात को पेट में दर्द होने की बात कही। सुबह बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हुई और उसे रक्तस्राव होने लगा। वह तीन माह की गर्भवती थी और उसका गर्भपात हुआ था। बेटी से पूछा तो उसने बताया कि मई 2023 में वह पड़ोसी पप्पू उर्फ मांगेराम के घर छाछ लेने गई थी। उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
पीड़िता अपनी बेटी को लेकर 23 सितंबर को थाने आई और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कोर्ट में दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रामकिशोर तृतीय की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। कोर्ट ने आरोपी पर लगे अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का निर्णय भी सुनाया है।

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