जिला कारागार सीतापुर में भारतीय न्याय प्रणाली के तीन नए कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जिला कारागार सीतापुर में भारतीय न्याय प्रणाली के तीन नए कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सीतापुर/ जिला कारागार सीतापुर में जेलर श्री अरविंद श्रीवास्तव द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी के निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र कुमार अवस्थी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री सुजीत बाजपेई, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्रीमती शुभांशी तिवारी व श्री अंकुर वर्मा उपस्थित रहे तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी सुश्री प्रिया पटेल और साथ ही महावीर जी विधि महाविद्यालय के अध्यापक श्री रामानुज पांडे ने भी भाग लिया।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कारागार में बंद कैदियों और वहां कार्यरत कर्मचारियों को भारतीय न्याय प्रणाली में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से अवगत कराना था। नए कानूनों के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों और उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री बृजेन्द्र कुमार अवस्थी ने नए कानूनों की आवश्यकता और उनके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। श्री सुजीत बाजपेई ने नए कानूनों के तहत कैदियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
श्रीमती शुभांशी तिवारी और श्री अंकुर वर्मा ने कैदियों को नए साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दी गई राहतों और प्रावधानों की जानकारी दी। इसके अलावा सुश्री प्रिया पटेल ने नए कानूनों के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा उपायों के बारे में चर्चा की।
इस कार्यक्रम के माध्यम से कारागार के कैदियों और कर्मचारियों को नए कानूनों के प्रति जागरूक किया गया और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का सफल आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला कारागार प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का परिणाम रहा।

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