सीतापुर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव (कृषि) उ0प्र0 शासन के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के निर्देशानुसारउर्वरक नमूने एवं आकस्मिक छापे डालने के निर्देश दिये

सीतापुर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव (कृषि) उ0प्र0 शासन के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के निर्देशानुसारउर्वरक नमूने एवं आकस्मिक छापे डालने के निर्देश दिये

 

सीतापुर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव (कृषि) उ0प्र0 शासन के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के निर्देशानुसार आज दिनांक-29.10.2022 को जनपद में विभिन्न तहसीलों हेतु राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त 04 टीमों का गठन करते हुए रसायनिक उर्वरकों के निजी/ सहकारी प्रतिष्ठानो पर अभिलेखों का मिलान स्टाक के अनुसार तथा गुणवत्ता परीक्षण हेतु उर्वरक नमूने एवं आकस्मिक छापे डालने के निर्देश दिये। 1-श्री श्रवण कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक/उर्वरक निरीक्षक तहसील सदर, 2-श्री मनजीत कुमार, जिला कृषि अधिकारी/उर्वरक निरीक्षक तहसील लहरपुर एवं बिसवां, 3-श्री शिवशंकर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी/उर्वरक निरीक्षक तहसील मिश्रिख एवं महोली, 4-श्री आर0के0 यादव, भूमि संरक्षण अधिकारी महोली/उर्वरक निरीक्षक तहसील सिधौली एवं महमूदाबाद द्वारा जनपद के आवंटित तहसीलों में नामित उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा उर्वरक की दुकानों पर छापे डालने की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही में कुल 46 दुकानो/प्रतिष्ठानों, कम्पनी के बफर गोदाम आदि पर छापे डाले, गये जिसमें से 05 उर्वरकों के नमूने ग्रहीत किये गये तथा 04 दुकानों यथा मै0 ओम सॉई ट्रेडर्स गॉधीनगर सिधौली विकास खण्ड सिधौली, मै0 वंशवार खाद भण्डार तम्बौर रोड लहरपुर विकासखण्ड लहरपुर, मै०पाण्डेय खाद भण्डार केसरीगंज नवीनगर विकासखण्ड लहरपुर एवं मै0 न्यू जनता खाद भण्डार जहांगीराबाद विकास खण्ड बिसवॉ को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि उर्वरकों की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन से ही की जाये एवं पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित हो रहे स्टाक एवं प्रतिष्ठान में उपलब्ध उर्वरकों में कोई भिन्नता न पायी जाये, दोनों का स्टाक समान रूप से एक ही होना चाहिए तथा निर्धारित दर पर ही उर्वरक बिक्री की जाय। यदि उर्वरक विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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